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चंदौली के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, 30 जनवरी 2026 अंतिम तिथि

चंदौली जनपद के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उप निदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है। इसके लिए 30 जनवरी 2026 तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।उप कृषि निदेशक भीमसेन ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य पूरी करा लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान 30 जनवरी 2026 तक पंजीकरण नहीं कराता है, तो वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आने वाली किस्त और कृषि विभाग की अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है।फिलहाल फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कृषि विभाग, राजस्व विभाग के कर्मचारियों और जन सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। किसान स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल http://upfr.agristack.gov.in या ‘Farmer Registry UP’ मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा, जन सुविधा केंद्रों पर निर्धारित शुल्क देकर भी यह प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है।
पंजीकरण के लिए किसानों को अपने सभी भूखंडों की खतौनी, मूल आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। कृषि विभाग ने किसानों को सावधान करते हुए कहा है कि वे अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी केवल कृषि, राजस्व, पंचायती विभाग या अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारियों के साथ ही साझा करें, किसी अन्य व्यक्ति को ओटीपी देना सुरक्षित नहीं है।
कृषि विभाग ने समय रहते फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की है ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।

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