Blog

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रारंभ,ये लोग प्रधानमंत्री आवास हेतु पात्र नही होंगे।

चंदौली।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आवासविहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या जे-11014/1/2024-आर0एच0 – पी०ओ०एल० (इ-387579) दिनांक 14.08.2024 एवं तदक्रम में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० के पत्र संख्या 1180 / ग्रा०आ०अनु०/ प्र०म० अ०यो०ग्रा०/2024-25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा योजना के आगामी चरण (वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक) में योजना के क्रियान्वयन एवं बहिर्वेशन (exclusion) के मानक में संशोधन करते हुये पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु निम्नलिखित 10 मानक निर्धारित किये गये है, जो निम्नवत है

बहिर्वेशन (exclusion) के लिए वर्तमान में निर्धारित 10 मानदण्ड

1- मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन।

2- यन्त्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण।

3-50000.00 अथवा इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड।

4-वे परिवार जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी है।

5-गैर कृषि उद्यमो में सरकार द्वारा पंजीकृत परिवार।

6-वे परिवार जिनका कोई सदस्य रू 15000.00 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हों।

7-आयकर देने वाले परिवार।

8-व्यवसाय कर देने वाले परिवार।

9-वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हों।

10-वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हों।

उपरोक्त मानक के परिवार प्रधानमंत्री आवास हेतु पात्र नही होंगे।

भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार द्वारा कार्य की महत्ता के दृष्टिगत पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षण को सही ढंग से कराये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये है।

  1. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालयों पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी।
  2. जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में एक सप्ताह के अन्दर ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। इस बैठक को “पी०एम०ए०वाई०जी० सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी” का नाम दिया जायेगा। इस गोष्ठी में विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी भी उपस्थित रहेगे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी चयन हेतु नये मानक के सम्बन्ध में ग्रामीणों को जानकारी दी जायेगी।
  3. ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन/ बैठक के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर” कहा जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाएगा
  4. पात्रता एवं अपात्रता के मानको की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर वालराईटिंग करायी जायेगी, जिससे जन सामान्य को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके।
  5. सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाली सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नये मानकों एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी।
  6. सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाली “दिशा” की बैठक में भी इसे सम्मिलित किया जायेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नये मानकों एवं चयन प्रकिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था परियोजना निदेशक द्वारा करायी जायेगी।
  7. सर्वेक्षण के दौरान यदि कोई शिकायते प्राप्त होती है तो जनपद स्तर पर विकास भवन में बनाए गये “कन्ट्रोल रूम फोन नं0 05412-260001” पर दूरभाष द्वारा एवं विकास खण्ड मुख्यालयों पर संरक्षित “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 शिकायत रजिस्टर” पर दर्ज की जायेगी।
  8. ग्राम पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होगे, उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा, उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा। इसी तरह अपीलिएट कमेटी पर भी विकास खण्डवार पत्रावली बनायी जाएगी।
  9. सर्वेक्षण का कार्य केवल सरकारी कर्मचारियों से ही कराया जायेगा। संविदा कर्मचारी से सर्वे का कार्य नही कराया जाना है।
  10. दिनांक 30.08.2024 तक प्रत्येक ग्राम पंचायतों हेतु सर्वेक्षणकर्ता कर्मचारी की तैनाती कर दी जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button