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चंदौली:वांछित अभियुक्त के घर आरपीएफ ने की उद्घोषणा,गैरहाजिरी पर कुर्की की चेतावनी

चंदौली-रेलवे सुरक्षा बल (RPF) डीडीयू द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शनिवार को एक वांछित अभियुक्त के घर लाउड हेलर के माध्यम से उद्घोषणा की गई। यह कार्रवाई BNSS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 84 के तहत की गई।मामला वर्ष 2015 का है, जिसमें कांड संख्या 07/2015 के तहत रेलवे संपत्ति (अनधिकृत कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अभियुक्त पिंटू चौधरी पुत्र कृष्णा पासी, निवासी कांशीराम आवास, ब्लॉक-01, वार्ड-05, थाना व जिला चंदौली के विरुद्ध मामला दर्ज है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु RPF पोस्ट डीडीयू के उप निरीक्षक राम नरेश राम के नेतृत्व में टीम ने स्थानीय थाना चंदौली के प्रधान आरक्षी रामाश्रय चौहान व पुलिस बल के सहयोग से अभियुक्त के घर दबिश दी, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं मिला।

पड़ताल के दौरान उसके परिजनों ने बताया कि पिंटू चौधरी घर पर नहीं है और वह कहां गया है, इसकी जानकारी परिवार को नहीं है। इसके पश्चात मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी में लाउड हेलर के माध्यम से उद्घोषणा की गई, और न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र (BNSS धारा 84) की प्रति उसके आवास के दरवाजे पर चस्पा की गई।उद्घोषणा के दौरान परिजनों को सूचित किया गया कि यदि अभियुक्त नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो कुर्की और ज़ब्ती की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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