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चंदौली मे एमपीडब्ल्यू कर्मीयो ने अपनी मांगो को लेकर सौपा पत्रक।

चंदौली:आवेदको की नियुक्ति एमपीडब्ल्यू के रूप में 8 मार्च 2013 को चंदौली जनपद में हुई थी नियुक्ति चंदौली के 9 ब्लॉक  मे  की गई।अकारण जब प्रार्थी गण का  मान देय रोक दिया गया  तब  प्रकरण मे  शिव प्रसाद मौर्या बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के रित  में सन 2014 में कुछ लोग उच्च न्यायालय इलाहाबाद चले गए उक्त  प्रकरण में 8 साल के बाद विभाग द्वारा उच्च न्यायालय को इस बाबत सूचित किया गया और एक सूची इस बात की दी गई थी चंदौली के समस्त एमपीडब्ल्यू कर्मी 2 जून 2018 तक रहे हैं और उनकी सैलरी 2 जून 2018 तक बनती है शिव प्रसाद मौर्य के संदर्भ में 20 मार्च 2024 को रीत मे सभी  कोर्ट गए  एमएसडब्ल्यू कर्मी  का पेमेंट किया जाए यह आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ और सभी लोगों की पेमेंट कर दी गई इसी संदर्भ में हम प्रार्थी गण  ने भी एक रीत  3492/ 2025 दाखिल की इसके संदर्भ में 2 अप्रैल 2025 को यह निर्णय आया पवन कुमार सिंह अन्य 31 लोगों के विषय में यह फैसला आया कि इन एमएसडब्ल्यू कर्मियों का भी वेतन का भुगतान विभाग द्वारा तत्काल कर दिया जाए इसके संबंध में उपनिदेशक मलेरिया लखनऊ के संदर्भ में इस बाबत तमाम जनपदों में आख्या मांगी गई मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कुछ कतिपय लोगों के द्वारा उक्त पैसा प्राप्त होने के पहले सही आख्या लगाने के क्रम में कई बार पैसों की भी मांग की जा रही है पैसा न देने पर गलत रिपोर्ट भेजने की धमकी दी जा रही है और बार-बार  कार्मिक गण को परेशान करने के नियत से एक  भूमिका तैयार किया जा रहा है  उच्च न्यायालय के आदेश की बावजूद और उच्च न्यायालय में अपनी  आख्या लगाने के बावजूद भी आख्या बदलने जैसा षड्यंत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंदौली कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है या किया जा सकता है इस बात का अंदेशा हम सभी प्रार्थी गणों को है और न्याय की उम्मीद विभाग द्वारा  कम  महसूस हो रही है इस पूरे प्रकरण में आपसे आग्रह है कि इस विषय को  ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करवाने की कृपा करें जिससे हम प्रार्थी गणों के साथ न्याय हो सके।

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