चंदौली

चंदौली-सिरसी गांव में ग्राम स्वराज समिति एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन के तत्वाधान में सामुदायिक बैठक हुई संपन्न,बाल विवाह को लेकर लोगों को किया गया जागरूक।

जनपद चन्दौली के विकास खण्ड- चन्दौली के ग्राम पंचायत सिरसी में ग्राम स्वराज समिति-चन्दौली सहयोगी संस्था कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन के तत्वाधान में सामुदायिक बैठक (गोष्ठी) का आयोजन किया गया।बाल संरक्षण में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दे, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी, भिक्षावृत्ति पर जन जागरुकता आभियान चलाया गया।ग्राम स्वराज समिति- चन्दौली के काउंसलर जुनैद खान द्वारा बताया गया कि बाल विवाह हमारे समाज में एक कुप्रथा है जो न केवल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देता है।लड़‌कियों और लड़को को उनके बचपन, शिक्षा तथा सशक्त व्यक्ति के रूप में विकसित होने के अवसर से वंचित करती है। बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह होने से शोषण होता है, जिसका उनके सर्वांगीण विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा, जो किसी कार्यस्थल या घरेलू पारिसर के भीतर या बाहर काम करता है। वह बाल श्रमिक है। जिसपर जन जागरुकता के साथ-साथ रोकथाम करने की अतिआवश्यकता है। संस्था के जिला समन्वयक सौरभ सिंह, काउंसलर जुनैद खान कम्यूनिटी सोशल वर्कर अंजू पाण्डेय, पूर्व उद्यान रविन्द्र, आगंनबाड़ी, सरिता, एवं अन्य लोगों की उपास्थिति रही।

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