चंदौली में हाईवे अंडरपास और ओवर ब्रिजों पर पेंटिंग वाल के जरिए प्रतिष्ठानों का प्रचार प्रसार करना अब पड़ेगा महंगा NHAI विभाग करेगी कार्रवाई।

चंदौली: जनपद चंदौली के हाइवे अंडर पास और ओवरब्रिजों पर पेंटिंग वाल के जरिए प्रतिष्ठानों का प्रचार – प्रसार करना अब महंगा पड़ सकता है! बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एनएचएआई विभाग अब ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। विदित हो इस संबंध में सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक के दौरान डीएम चंदौली ने भी एनएचएआई विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मंतव्य से कई महत्वपूर्ण नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।


आपको बता दें कि शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन क्रम में सड़क हादसों पर रोक लगाने को जनपदीय महकमा सक्रियता से अभियान चला रहा है। इसी क्रम में नेशनल हाईवे – 19 के अंडरपास और ओवरब्रिजो पर वाल पेंटिंग के जरिए प्रतिष्ठानों का प्रचार – प्रसार करने के बाबत रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक के दौरान जिलाधिकारी चंदौली निखिल टीकाराम फुंडे ने सड़क सुरक्षा के तहत दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए हैं। जिसमें दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सुरक्षात्मक साइनेज बोर्ड लगाने, हाइवे पर लगने वाले जाम को समाप्त कराने, हाइवे पर पार्किंग करने वाले वाहनों एवं हाइवे के समीप स्थित होटलों, पेट्रोल पंपों द्वारा हाइवे पर पार्किंग कराने वाले संस्थानों पर कार्रवाई किए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
एक से 31 दिसंबर तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी चंदौली ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चंदौली जिले में सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से 01 दिसंबर 25 से 31 दिसंबर 25 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कैलेंडर वर्ष 2025 में गत वर्ष की तुलना में सड़क हादसों में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु जनपद में 06 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य सड़क सुरक्षा जनजागरुकता अभियान भी संचालित किया जाएगा। वहीं 11 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य स्थानीय स्तर पर बनाए गए एक्शन प्लान और शासकीय आदेश के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस संबंध में हाइवे के अधिकारियों की माने तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य शासन स्तर द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुपालन को सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न पैमाने पर नियम बनाए गए हैं। हाइवे के अंडरपास और ओवरब्रिजो पर वाल पेंटिंग के जरिए प्रतिष्ठानों का प्रचार प्रसार करना भी इसी कड़ी में है। प्रचार प्रसार करते पकड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तदर्थ आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताया कि बिछिया अंडरपास पर प्रतिष्ठान के लिए वाल पेंटिंग करते समय पकड़े जाने पर दो लोगों और प्रतिष्ठान के मालिक के खिलाफ नियमन कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस कृत्य में लिप्त अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।