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Chandauli News: सकलडीहा-नरैना गांव मे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मनीषा की हुई थी मौत,मानवाधिकार सी डब्लू ए की शिकायत पर मिला मुआवजा।

चंदौली:सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के नई बाजार क्षेत्र के नरैना गांव में हाइटेंशन तार की चपेट में आने से सागर राम की पुत्री मनीषा की दर्दनाक मौत हो गई थी। बिजली बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आए दिन निर्दोष लोगो की मौत हो रही है। इसके बावजूद भी बिजली विभाग जर्जर तारों एवं खंभों को ठीक नहीं कर रहा है।

CWA काशी प्रांत अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह के संग मृतक के परिजन

मामले की शिकायत मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने आयोग में भेजकर मृतिका के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने एवं दोषी अधिकारियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएमडी यूपीपीसीएल तथा एसपी चंदौली से चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।जवाब में पुलिस अधीक्ष चंदौली के कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि सब्जी तोड़ते समय लड़की मनीषा की करंट लगने से मौत हो गई थी।मानवाधिकार सी डब्लू ए के काशी प्रांत अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह अपने सहयोगियों मिथिलेश सिंह और संजय कुशवाहा के साथ पीड़ित परिवार से मिलकर हाल जाना और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। पीड़ित सागर राम का आरोप है कि जिस बिजली के तार से दुर्घटना हुई थी वह तार आज भी हमारे घर के ऊपर से नहीं हटाया गया जिससे भविष्य में भी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है।

जिला मजिस्ट्रेड चंदौली को अधिशासी अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की रिपोर्ट भी भेजी गई। उन्होंने बताया कि दिनांक 09/01/2025 के तहत 5,00,000/- रुपए की मुआवजा राशि स्वीकृत कर वित रण के लिए भेज दी गई है। जो बाद में मृतक के परिजन को पांच लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। लेकिन भुगतान प्रमाण पत्र प्रतिक्षित है।आयोग ने 26/05/2025 को मामले पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेड चंदौली को दो सप्ताह के भीतर पीड़िता के नगद भुगतान का प्रमाण भेजने का निर्देश दिया है।आयोग ने मामले पर अतिरिक्त/ पूर्ण रिपोर्ट 19/06/2025 तक भेजने का निर्देश दिया है जिसपर आगे विचार किया जा सके।

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