चंदौली:औषधियों की भ्रामक लेवलिंग पर आयुष विभाग ने जारी की एडवाइजरी।

खबर यूपी के जनपद चंदौली से है क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डा. सरोज शंकर राम ने बताया कि बहुत सी दवा कंपनियां अपनी औषधियों को बेचने के लिए ‘कोई साइड इफेक्ट नहीं’, गारंटी के साथ इलाज’ जैसे शब्द प्रचारित करते हैं और उनकी औषधियों की जांच में वह गुण नहीं पाया जाता है तो ऐसी कंपनियों पर एक्शन की तैयारी होगी। उन्होंने बताया कि इस आशय का एक पत्र क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी विभाग द्वारा आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 18 अप्रैल को जारी एडवाइजरी के क्रम में जारी किया है।डॉ. सरोज ने पत्र में कहा है कि आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं को ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019, द केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995, द इम्बल एंड नेम एक्ट 1950 के तहत निर्देश दिया है कि औषधियों पर लेवलिंग व औषधियों का प्रचार प्रसार उक्त अधिनियम के तहत ही करें। अगर किसी ने भ्रामक प्रचार व लेवलिंग (जैसे लेबल पर आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/प्रमाणित का उल्लेख, हरा लोगो प्रदर्शित करना, 100 प्रतिशत शाकाहारी का उल्लेख, गारंटीकृत उपचार का उल्लेख, कोई साइड इफेक्ट नहीं का उल्लेख, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि पर न्यूट्रिशियन वैल्यू का उल्लेख) करता है तो उस पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

