चंदौली में 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी ‘यूज बाई डेट’,नियम तोड़ा तो कार्रवाई…

चंदौली। अब मिठाई खरीदते समय ग्राहक यह आसानी से जान सकेंगे कि खुली मिठाई कितनी ताजा है और उसे कब तक खाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA), उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 15 अक्टूबर 2026 से सभी मिठाई दुकानों में खुली मिठाइयों की ट्रे पर ‘यूज बाई डेट’ यानी प्रयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की शेल्फ लाइफ अलग होती है। मावा, छेना और ड्राई फ्रूट्स से तैयार मिठाइयों की उपभोग अवधि एक दिन से लेकर करीब 30 दिन तक हो सकती है। निर्धारित अवधि के बाद मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित हो सकती है।अब तक पैक्ड मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि अंकित करने का प्रावधान था। नए निर्देश के तहत खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित कर कारोबार पर रोक भी लगाई जा सकती है।15 अक्टूबर से जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें मिठाई दुकानों, निर्माण इकाइयों और भंडारण गृहों का निरीक्षण करेंगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी मिठाई खरीदने से पहले ट्रे पर अंकित ‘यूज बाई डेट’ जरूर जांचने की अपील की है।

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