चंदौली: नेशनल इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर,छात्र-छात्राओं को बताए पॉक्सो कानून और बाल अधिकारों के प्रावधान…

*चंदौली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली की ओर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पॉक्सो अधिनियम-2012, महिला एवं बाल अधिकारों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता को लेकर विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा में पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड़ की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में सचिव निकिता गौड़ ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के तैलचित्रों पर माल्यार्पण कर उनके विचारों एवं आदर्शों पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि किसी भी असुरक्षित स्पर्श या स्थिति का विरोध करने में डरना नहीं चाहिए। ऐसी घटना होने पर तत्काल माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देनी चाहिए।उन्होंने बताया कि बच्चों को लैंगिक अपराध, उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। साथ ही विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों से बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क एवं संवेदनशील रहने की अपील की।शिविर में महिला एवं बाल अधिकारों, निःशुल्क कानूनी सहायता और महिला कल्याण विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। छात्र-छात्राओं को नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा महिला हेल्पलाइन 1090 और 181 के बारे में बताया गया।कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह, पूर्व प्रबंधक अवध बिहारी सिंह, पैनल लॉयर महेंद्र प्रताप सिंह, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं पीएलवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रजनीश, भरत भूषण, मार्कंडेय प्रसाद, नमिता शर्मा और आनंद प्रकाश सिंह ने किया।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles